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5 सीटर कार में बैठा रखे हैं 6 लोग तो कितनी लगेगी पेनाल्टी? जान लें नियम

एबीपी लाइव   |  26 Nov 2025 05:15 PM (IST)
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सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के हिसाब से चलना होता है. जिससे किसी तरह का खतरा न बढ़े. इसमें एक नियम गाड़ी में बैठने वाले लोगों की कैपेसिटी को लेकर के भी है. अगर आपकी कार 5-सीटर है तो उसमें सिर्फ पांच लोग ही बैठ सकते हैं.

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कई बार लोग जल्दबाजी या सुविधा के चलते एक एक्स्ट्रा व्यक्ति भी बैठा लेते हैं. यह छोटा सा कदम ट्रैफिक नियमों के हिसाब से गलत है और इससे भारी जुर्माना लग सकता है. ओवरलोडिंग सिर्फ गाड़ियों को असुविधाजनक नहीं बनाती, बल्कि इससे हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

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ज्यादा वजन या भीड़ का असर ब्रेकिंग, बैलेंस और कंट्रोल पर पड़ता है. इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेती. कार में एक एक्सट्रा पैसेंजर बैठाना भी ओवरलोडिंग के अंतर्गत ही आता है. इसके लिए जु्र्माना चुकाना होता है.

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मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर 5-सीटर कार में 6 लोग बैठे पाए जाते हैं तो इसे नियम उल्लंघन माना जाता है. कई राज्यों में इस पर 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ जगहों पर सेक्शन 194 में ओवरलोडिंग के तहत चालान काटा जाता है और वाहन को रोका भी जा सकता है.

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पेनाल्टी के तौर पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना होता. कई बार पुलिस ड्राइवर का लाइसेंस भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर सकती है. और गलती दोहराने पर जुर्माना और बढ़ सकता है. इसलिए आपको इन नियमों के बारे में पता होना जरूरी है.

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कई लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति ज्यादा बैठा लेने से क्या फर्क पड़ता है. लेकिन असल में फर्क पड़ता है. हादसे की स्थिति में एक्स्ट्रा पासेंजर को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती. क्योंकि कार की सेफ्टी फीचर्स उसी संख्या के लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए एक छोटा सा नियम तोड़ना बड़ी परेशानी बन सकता है.

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