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मेट्रो में खाने का डिब्बा खोलने वाले हो जाएं सावधान, इतने भरना होगा जुर्माना

एबीपी लाइव   |  18 Jun 2025 05:18 PM (IST)
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गर्मियों के इस मौसम में मेट्रो का फायदा और भी बढ़ जाता है. यह न सिर्फ समय बचाती है. बल्कि गर्मी से राहत भी देती है. दिल्ली मेट्रो में सफर को लेकर डीएमआरसी की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं. जिनका पालन सभी यात्रियों को करना होता है.

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अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है. तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. खासतौर पर मेट्रो में खाने-पीने को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइंस हैं. अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग मेट्रो में बैठकर खाना खाने लगते हैं. जो कि नियमों के खिलाफ है.

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अगर आप सफर के दौरान अपना टिफिन या खाने का बॉक्स खोलते हैं. तो आपको 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं. यह जुर्माना ऑन द स्पॉट वसूला जा सकता है. खाने की कैटेगरी में सिर्फ टिफिन ही नहीं. बल्कि स्नैक्स भी शामिल हैं.

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मेट्रो के हर कोच में CCTV कैमरे लगे होते हैं. जिनसे यात्रियों की निगरानी की जाती है. अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है. तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है. ऐसे में खाने से पहले दो बार सोचें.

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अगर आपके साथ यात्रा कर रहा कोई दूसरा यात्री आपकी शिकायत कर देता है. तो मेट्रो स्टेशन पर मौजूद सुरक्षाकर्मी आपको तुरंत रोक सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं. इसलिए दिल्ली मेट्रो में सफर करते वक्त नियमों का खास ध्यान रखें. वरना मामूली गलती मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

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सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि बल्कि अगर आप मेट्रो में कुछ पीते भी हैं. तब भी आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अगर आप मेट्रो में बिना टिकट के यात्रा करते हैं. तो उसके लिए भी आपको डेढ़ सौ रुपये का फाइन भरना पड़ता है.

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