शादी में शराब परोसने के लिए कहां से लेनी होती है इजाजत? तुरंत जान लें ये नियम
भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति शराब बेचने के लिए के लिए लाइसेंस ले सकता है. इसके लिए एक्साइज विभाग द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना होता है. और एक तय फीस चुकाई जाती है. तब जाकर लाइसेंस मिलता है.
राज्य सरकार प्रदेश में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त लोगों को ही शराब बेचने की अनुमति देती है. जो लोग बिना लाइसेंस के शराब बेचते हैं. एक्साइज विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है और तगड़ा जुर्माना लगता है. इसके साथ ही इस तरह के लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है.
सिर्फ शराब बेचने के लिए ही नहीं लाइसेंस की जरूरत होती. बल्कि अगर आपके यहां कोई शादी भी है. और आप शादी में मेहमानों के लिए शराब की व्यवस्था करना चाहते हैं. तो आप अपने मन मुताबिक यूं ही बोतल लाकर नहीं रख सकते.
शादी में शराब पर परोसने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है. बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होता. और वह बिना लाइसेंस लिए ही शादियों में शराब परोसते रहते हैं. ऐसे में अगर चेकिंग होती है. तो फिर आप पर कार्रवाई की जा सकती है.
शराब और उसने का लाइसेंस आपको एक दिन के लिए मिलता है इसके लिए आपको आबकारी विभाग में जाकर आवेदन देना होता है. जिस दिन के लिए आपने लाइसेंस लिया होता है. उसके अगले दिन तक रात 12 बजे क वह लाइसेंस मान्य होता है.
अगर आप घर में कहीं शराब की पार्टी कर रहे हैं. तो फिर आपको 500 रुपये की फीस देकर लाइसेंस लेना होता है. वहीं शादी किसी बैंक्विट हॉल या कमर्शियल प्लेस में बने मंडप में हो रही है तो आपको 10000 रुपये देने होते हैं शराब परोसने का लाइसेंस लेने के लिए.