रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार को लेकर मकानमालिकों को सतर्क रहना जरूरी है. अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और फिर भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा. तो कानून उसे अनधिकृत कब्जेदार मान सकता है.
ऐसे में मकान मालिक के पास कानूनी अधिकार होते हैं. सबसे पहला और सुरक्षित कानूनी कदम है वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजना. नोटिस में साफ लिखा जाए कि एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो चुकी है और 15 से 30 दिन के भीतर मकान खाली किया जाए.
इसके साथ ही हर्जाने या बकाया किराए की मांग भी की जा सकती है. कई बार नोटिस से ही मामला सुलझ जाता है. अगर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी आप किराया लेते रहे हैं. तो कानून इसे मंथ टू मंथ टेनेंसी मान सकता है. ऐसी स्थिति में Transfer of Property Act की Section 106 लागू होती है.
इसके तहत मकान खाली कराने के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस देना जरूरी होता है, वरना मामला कमजोर पड़ सकता है. एग्रीमेंट खत्म होने और किराया न लेने की स्थिति में किराएदार का पक्ष काफी कमजोर हो जाता है. उसका कब्जा पूरी तरह अवैध माना जा सकता है.
तब मकान मालिक सिविल कोर्ट में बेदखली का केस दायर कर सकता है. कई मामलों में कोर्ट एक या दो सुनवाई में फैसला सुना देता है, जो अक्सर मालिक के पक्ष में होता है. सिर्फ मकान खाली नहीं करने पर पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करती.
लेकिन अगर किराएदार धमकी दे, जबरन कब्जा करे या एग्रीमेंट फर्जी निकले, तो मामला आपराधिक बन सकता है. BNS की धारा 329(1) या 329(3) के तहत criminal trespass की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करती है.