फ्लैट का एग्रीमेंट साइन करने के बाद मुकर गया है मकान मालिक? ऐसे दोगुना पैसा ले सकते हैं आप
फ्लैट खरीदने के लिए पहले ही पूरी प्लानिंग जरूरी होती है. नहीं तो फिर कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है. अगर आप कोई फ्लैट लेने जाए और आपको फ्लैट बेचने वाला शख्स एग्रीमेंट करने के बाद अगर पीछे हट जाए तो.
एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी मकान मालिक पीछे हट जाए तो यह किसी के भी लिए एक झटके से कम नहीं होता है. ऐसे में बहुत से लोग कुछ नहीं करते हैं. लेकिन कई लोग लीगल रास्ता अपनाते हैं. लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ जानकारी होनी जरूरी है.
आपको बता दें जब कोई फ्लैट बेचने के एग्रीमेंट से मुकर जाता है. तो ऐसे में आप मुआवजे लेने के भी हकदार होते हैं. क्योंकि इसमें आपका मेहनत समय और पैसा बर्बाद होता है. ऐसा होने पर आप नुकसान के भरपाई की मांग कर सकते हैं.
आप कोर्ट में इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप ऐसे में मुआवजे के हकदार होते हैं. कई मामलों में लोगों को मुआवजे के तौर पर दोगुनी रकम भी मिल सकती है. हालांकि इस पर फैसला कोर्ट का होता है.
कोर्ट ही इस बात को तय करता है कि आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए. अपना कैसे मजबूत करने के लिए आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी पेमेंट की रसीद और आपकी जो बातचीत हुई है यह सब चीजे होनी जरूरी है.
वहीं अगर किसी ने आपको धोखा देने के इरादे से एग्रीमेंट किया हो. तो फिर आप उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी तैयार कर सकते हैं. कोर्ट इस स्थिति में भी आपको डबल मुआवजा देने का आदेश दे सकता है. केस फाइल करने से पहले किसी वकील से जरूर सलाह ले लें.