दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
दिवाली के दिन पटाखों के चलते अगर गाड़ी में आग लग जाए उसे नुकसान पहुंच जाए. तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है या नहीं? क्या हैं इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं.
अगर आपकी कार या बाइक कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आती है. तो पटाखों से हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है. इस पॉलिसी में फायर, ब्लास्ट, बिजली गिरने या किसी बाहरी वजह से हुए नुकसान को कवर किया जाता है.
यानी अगर किसी जलते पटाखे से गाड़ी में आग लगती है. तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी मरम्मत या रिप्लेसमेंट का खर्च दे सकती है. बशर्ते आपने सभी नियम पूरे किए हों. वहीं अगर आपके पास केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है. तो दिवाली पर गाड़ी को हुए निजी नुकसान का कोई क्लेम नहीं मिलेगा.
थर्ड पार्टी पॉलिसी सिर्फ किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट के लिए होती है. आपकी गाड़ी के लिए नहीं. इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कंप्रीहेंसिव कवरेज लेना ही सही ऑप्शन रहता है.
अगर गाड़ी को पटाखों से नुकसान हुआ है. तो तुरंत फोटो और वीडियो सबूत रखें. इसके बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत जानकारी दें. अगर कार में बड़ा नुकसान हुआ है तो फिर ऐसे में एफआईआर या फायर ब्रिगेड रिपोर्ट देना भी जरूरी हो सकता है.
कंपनी जांच के बाद तय करती है कि नुकसान कैसे हुआ और क्या यह पॉलिसी के तहत कवर होता है या नहीं.नअगर जांच में यह पाया गया कि गाड़ी के पास पटाखे आपने खुद जलाए या पार्किंग में लापरवाही बरती. तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.