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इस चीज को नहीं भरा तो ट्रेन लेट होने के बाद नहीं मिलेगा पूरा रिफंड, जान लें अपने काम की ये बात

एबीपी लाइव   |  24 May 2024 01:06 PM (IST)
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लेकिन भारतीय रेलवे में देखा गया है कि सामान्य तौर पर ट्रेने बहुत लेट होती हैं. ऐसे में यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है.

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लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होती हैं. भारतीय रेलवे द्वारा आपको ट्रेन लेट होने की स्थिति में रिफंड तब ही दिया जाता है. जब आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है.

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वह भी तब जब आप इसके लिए टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद भरते हैं. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस माध्यम से आपने टिकट बुक की थी. उस ही माध्यम से टीडीआर फाइल करना होता है.

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टीडीआर रिफंड के लिए रेलवे द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार 60 से 90 दिनों तक का समय लग सकता है. टीडीआर रिफंड की राशि आपने जिस ऑप्शन से टिकट बुक की होती है. उसी जरिए वापस की जाती है.

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अगर आपकी ट्रेन लेट है और आप उसमें यात्रा नहीं कर पाएं है. लेकिन आपने टीडीआर भी नहीं भरा है. तो ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

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आप www.irctc.co.in पर लॉग इन करके टीडीआर भर सकते हैं. तो इसके साथ ही IRCTC की आधिकारिक ऐप के जरिए भी भर सकते हैं.

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