ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठने के ये हैं नियम, जान लें वरना पड़ सकता है भारी
यात्रिओं की सुविधा अनुसार रेलवे अलग-अलग कैटिगरीज में टिकट भेजती है. जिनमें एसी, स्लीपर और जनरल तीनों ही शामिल होते हैं.
एसी और स्लीपर कोच की टिकट जनरल कोच की टिकट से महंगी होती है. इसलिए सभी यात्री रिजर्वेशन करवाकर एसी और स्लीपर में सफर नहीं कर पाते.
बहुत से यात्री जनरल कोच में भी सफर करते हैं. लेकिन जनरल कोच में सफर करने के दौरान कुछ नियमों के बारे में पता होना जरूरी होता है. नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है.
जनरल कोच में अगर कोई 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा तय कर रहा है. तो उसे 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए.
क्योंकि रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल टिकट से सफर करने वालों के लिए 199 किलोमीटर की दूरी के सफर के लिए 3 घंटे से पहले का टिकट होगा. तो वह अमान्य माना जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
हालांकि अगर आप 199 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर रहे हैं .तो आप 3 दिन पहले भी जनरल का टिकट ले सकते हैं. 199 किलोमीटर से कम दूरी के सफर के लिए 3 घंटे पहले टिकट का नियम साल 2016 में लागू किया गया था. इसका मकसद टिकटों की कालाबाजारी रोकना था.