Indian Passport: किसी व्यक्ति के मौत के बाद उसके पासपोर्ट का क्या होता है? नहीं जानते होंगे ये बात!
पासपोर्ट का उपयोग केवल विदेश जाने ही नहीं, बल्कि पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और अन्य कामों के लिए भी यूज किया जाता है.
पासपोर्ट नाबालिग से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी बनता है. इसमें आपके विदेश यात्रा का पूरा ब्यौरा रखा जाता है. पासपोर्ट बनवाने के लिए आप www.passportindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं.
पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 रुपये का फीस लगता है. इसमें पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर कई प्रॉसेस होते हैं, जिस कारण इसे बनवाने में 30 दिन का समय लगता है.
लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके पासपोर्ट का क्या होता हैं. आइए जानते हैं.
अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पासपोर्ट को कैंसिल करने या सरेंडर करने का कोई नियम नहीं है.
पासपोर्ट का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उस व्यक्ति का पासपोर्ट अमान्य हो जाता है. हालांकि इस बीच दूसरा कोई व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता है.