घर से वोट देने के लिए क्या करना होगा? चुनाव आयोग ने किया है खास प्रावधान
यह विशेषाधिकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए लाया गया है. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को एक आवेदन जमा करना होगा.
बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) पात्र मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे, उन्हें फॉर्म 12-डी प्रदान करेंगे और घर से मतदान करने का विकल्प बताएंगे.
अगर हम इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बीएलओ को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इन मतदाताओं के घरों का दौरा करने का आदेश दिया गया था. जो व्यक्ति घर से वोट करने को लेकर सहमति दे देते उन्हें फॉर्म 12-डी सौंप दिया जाएगा. इन फॉर्मों को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जमा किया जाना था. उसकी डेट कंप्लीट हो चुकी है.
इन घरेलू मतदाताओं के लिए वास्तविक मतदान 14 नवंबर से 21 नवंबर तक होना है. चुनाव अधिकारी उन्हें आवश्यक मतपत्र उपलब्ध कराएंगे, मतदान प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और वोट डाले जाने के बाद मतपत्र एकत्र करेंगे. पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के जरिए रिकार्डिंग की जाएगी.
यदि कोई मतदाता 14 से 19 अक्टूबर के बीच घर पर उपलब्ध नहीं है, तो 20 से 21 नवंबर तक दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा. इस महीने 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है.