दो जगह से SIR फॉर्म तो नहीं भर रहे आप, हो सकती है ये सजा; जान लें नियम
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मतदाता दो जगह से SIR फॉर्म न भरें वरना परेशानी हो सकती है. आयोग के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दो जगह से गणना प्रपत्र भरता है. तो यह सीधे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध माना जाएगा.
ऐसे में सजा के तौर पर एक साल तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है. अगर आपके नाम गांव और शहर दोनों जगह दर्ज हैं तो आपको तय करना होगा कि किस स्थान के मतदाता बने रहना है और वहीं से आपको फॉर्म जमा करना है.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि डिजिटल सिस्टम की वजह से कोई भी व्यक्ति डबल एंट्री नहीं पाएगा. डेटाबेस से तुरंत पता चल जाएगा कि किसने दो जगह से फॉर्म भरा है. इसलिए बेहतर यही है कि जहां रहना है और जहां वोट डालना है उसी स्थान का SIR फॉर्म भरा जाए.
अगर किसी मतदाता का नाम गांव और शहर दोनों में है तो उसे वहीं का फॉर्म भरना चाहिए. जहां उसका मतदाता बने रहने का इरादा है. जिन्होंने अपना घर छोड़ा है या अब दूसरे शहर में रहते हैं. उन्हें कंरट एड्रेस वाली लिस्ट के अनुसार फॉर्म भरना चाहिए.
SIR का असल मकसद यही है कि एक व्यक्ति का नाम दो जगह से हटाकर रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाए. उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा.आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी. सत्यापन 31 जनवरी तक पूरा होगा और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी.
SIR का दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव है. इसमें यूपी, एमपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल हैं. साथ ही अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी इसमें आते हैं. कुल 321 जिलों और 1843 विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रक्रिया चल रही है.