नदी में बह जाए कोई शख्स और शव न मिले तो क्या होगा, इंश्योरेंस कैसे करें क्लेम?
बहुत से लोग लाइफ टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं. ताकि अगर किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती हैय तो ऐसे में उनके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं. लेकिन कई लोगों लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कई सवाल होते हैं.
कभी कभार किसी की मृत्यु हादसों में हो जाती. कोई किसी नदी में गिर जाता है और बह जाता है और उसका शव भी बरामद नहीं हो पाता. तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार ऐसे मामलों में इंश्योरेंस क्लेम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है.
बीमा कंपनियां किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही क्लेम जारी करती हैं. लेकिन जब शव न मिले. तो फिर डेथ सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में परिवार को पहले कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. जो कि आसान नहीं रहती है.
इसके लिए पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान और लापता व्यक्ति की लास्ट लोकेशन जैसे जानकारी जरूरी होती है. अगर किसी के बहने की पुष्टि गवाहों और पुलिस जांच से हो जाए. तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन परसेप्शन ऑफ डेथ के तहत उसे मृत घोषित कर सकता है.
जिसके बाद डिक्लेरेशन लेटर जारी किया जाता है. लेकिन कुछ मामलों में यह घोषणा गजट में छपवानी पड़ती है. लेकिन प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के स्पष्ट प्रमाण हैं तो एनडीआरएफ, पुलिस या प्रशासन की रिपोर्ट से बीमा कंपनी से क्लेम मिल सकता है.
इसलिए अगर किसी का शव बह जाता है. तो कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरते हुए इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है. आपको क्लेम करते वक्त सही दस्तावेज देने होंगे. ऐसे में क्लेम जल्द मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.