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टैक्स बचाने के लिए इन स्कीम में करें निवेश, बच जाएगी मोटी रकम

एबीपी लाइव   |  14 Apr 2025 04:20 PM (IST)
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इनकम टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम(NPS) में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश से आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे, इसके साथ ही आप दो लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं.

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एनपीएस में 18 से 70 साल के बीच का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. एनपीएस में सालाना रिटर्न 7.5 से 16.9 फीसदी के बीच मिलता है.

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आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं. यह स्कीम बेटियों के लिए है. आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है और 1.50 लाख रुपये तक टैक्स से छूट मिलती है.

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सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है. इस स्कीम में 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. साथ ही इस स्कीम में अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है. इसमें निवेश पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. इनकम टैक्स में 1.50 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

5

आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करके भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. एफडी में निवेश पर बैंक 7 से 9 फीसदी तक का सालाना ब्याज देते हैं. इसमें इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये की कटौती कर सकते हैं.

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आप टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या फिर किसी भी बीमा पॉलिसी में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं. टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर 1.50 लाख तक और हेल्थ इंश्योरेंस पर 25 हजार रुपये तक की छूट ली जा सकती है.

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