✕
  • होम
  • इंडिया
  • विश्व
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
  • बिहार
  • दिल्ली NCR
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • झारखंड
  • गुजरात
  • छत्तीसगढ़
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू और कश्मीर
  • बॉलीवुड
  • ओटीटी
  • टेलीविजन
  • तमिल सिनेमा
  • भोजपुरी सिनेमा
  • मूवी रिव्यू
  • रीजनल सिनेमा
  • क्रिकेट
  • आईपीएल
  • कबड्डी
  • हॉकी
  • WWE
  • ओलिंपिक
  • धर्म
  • राशिफल
  • अंक ज्योतिष
  • वास्तु शास्त्र
  • ग्रह गोचर
  • एस्ट्रो स्पेशल
  • बिजनेस
  • हेल्थ
  • रिलेशनशिप
  • ट्रैवल
  • फ़ूड
  • पैरेंटिंग
  • फैशन
  • होम टिप्स
  • GK
  • टेक
  • ऑटो
  • ट्रेंडिंग
  • शिक्षा

देश में कितनी तरह के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस? जानें

ABPLIVE   |  27 Jan 2024 10:26 PM (IST)
1

आजकल हर घर में दो पहिया से लेकर चार पहिया तक का वाहन होना आम बात हो गई है. लेकिन इन्हें सड़क पर चलाने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस की जरूरत होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ड्राइविंग लाइसेंस कितनी तरह के होते हैं? आइए जानते हैं...

2

यदि पहली बार कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है. जिसके लिए व्यक्ति का कंप्यूटर आधारित टेस्ट से गुजरने की जरूरत होती है. इस टेस्ट में ट्रैफिक रूल्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इसके लिए फीस भी सबमिट करनी होती है. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी केवल 6 महीने के लिए होती है. इसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है.

3

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होने के दौरान चालक को अपने वाहन पर लाल रंग से ‘L’ लिखवाने की जरूरत होती है. जिसका मकसद ये होता है कि अन्य वाहन चालकों को पता चले कि आप गाड़ी सीख रहे हैं और वह आप से दूरी बनाकर चलें.  

4

अब हम बात करते हैं परमानेंट लाइसेंस की ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में अत है. लर्निंग लाइसेंस के आने के महीने भर बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जिसके बाद आरटीओ की तरफ से एक निर्धारित डेट पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा. अगर आप टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.

5

बस, ट्रक, ऑटो और अन्य व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत होती है. इसमें हल्के, मध्यम और भारी वाहन भी शामिल हैं. अलग से आवेदन करना होता है.

6

इंटरनेशनल परमिट की जरूरत विदेश में गाड़ी चलाने के लिए पड़ती है. जिसके लिए जरूरी है कि आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो. इस परमिट की वैधता एक वर्ष की होती है.

  • हिंदी न्यूज़
  • फोटो गैलरी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • देश में कितनी तरह के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस? जानें
About us | Advertisement| Privacy policy
© Copyright@2025.ABP Network Private Limited. All rights reserved.