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परिवार में मृतक का कैसे कैंसिल होता है पैन कार्ड, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

एबीपी लाइव   |  18 May 2025 02:17 PM (IST)
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जिनमें बात की जाए तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल है. इन दस्तावेजों के बिना आपकी बहुत से कम अटक सकते हैं. इसलिए आपके पास यह सभी दस्तावेज होना जरूरी है.

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पैन कार्ड भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैंक संबंधी सभी कामों के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ ही जाती है. बिना इसके आप यह सब काम नहीं कर पाएंगे.

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किसी को भी पूरी जिंदगी में एक ही बार पैन कार्ड जारी किया जाता है. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो फिर उसे एक पैन कार्ड कैंसिल करवाना होता है. इसके अलावा जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका पैन कार्ड कैंसिल करवा दिया जाता है.

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आपको बता दें इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है. तब भी पैन कार्ड कैंसिल करवाना जरूरी होता है. ताकि भविष्य में उसे पैन कार्ड के इस्तेमाल से कोई गलत काम ना हो पाए. अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है. तो आप ऐसे उसका पैन कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं.

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किसी पैन कार्ड धारक का करीबी रिश्तेदार या उसका कानूनी उत्तराधिकारी ही उसकी मृत्यु के बाद पैन कार्ड कैंसिल करवाने के लिए आवेदन दे सकता है. अगर मृत व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर हो तो उसका आखरी आईटीआर फाइल करना होता है. ताकि बकाया टैक्स वापस किया जा सके.

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पैन कार्ड कैंसिल करवाने के लिए आपको संबंधित एसेसिंग ऑफिसर को एक लिखित एप्लीकेशन देना होता है. जिसमें मृतत का नाम, पैन नंबर, उसकी जन्म और मृत्यु की तारीख दर्ज होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एप्लीकेशन की जांच करती है और उसके बाद कैंसिल कर देते हैं.

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