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इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो 10 लाख रुपये दे देगी सरकार, जान लें अप्लाई करने का प्रोसेस

एबीपी लाइव   |  22 Oct 2025 03:01 PM (IST)
इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो 10 लाख रुपये दे देगी सरकार, जान लें अप्लाई करने का प्रोसेस

इंटरकास्ट मैरिज आज भी देश में उतनी आम नहीं है. ऐसा करने पर कई बार सामाजिक पाबंदियां और परिवार की नाराजगी सामने आती है. लोग आर्थिक या सामाजिक दबाव में शादी से पीछे हट जाते हैं. लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है. जिससे युवा बिना डर के शादी कर सकें.

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राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना शुरू की है. इसका मकसद सामाजिक सौहार्द बढ़ाना और जातीय दीवारें तोड़ना है. योजना में अनुसूचित जाति के युवक या युवती के सवर्ण हिंदू पार्टनर से विवाह करने पर 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

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इस योजना में 10 लाख रुपये की मदद आधे-आधे हिस्से में दी जाती है. 5 लाख रुपये आठ साल के लिए एफडी में कराए जाते हैं और बाकी 5 लाख रुपये सीधे दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं. इससे शादी की शुरुआत आसान हो जाती है और आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है.

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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन करना होगा. फिर Citizen सेक्शन में जाकर SJMS Application लिंक पर क्लिक करें. खुलने वाले फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

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आपको बता दें योजना में लाभ तभी मिलेगा जब लड़का या लड़की में से कोई एक दलित समुदाय का हो और राजस्थान का निवासी हो. तो दोनों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही दंपत्ति की मिलाकर इनकम सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

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आवेदन में लड़का-लड़की दोनों का आधार कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC पार्टनर का), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शादी के फोटो/सबूत, गवाहों के पहचान पत्र, रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र, ज्वाइंट बैंक खाता और घोषणा पत्र कि यह पहला विवाह है शामिल होने चाहिए.

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इसके साथ ही दोनों के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए. शादी के एक महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है. अगर राजस्थान के बाहर शादी होती है तो 2.5 लाख रुपये की मदद मिलती है. शादी स्वैच्छिक और बिना दबाव की होनी चाहिए. आवेदन फर्जी हुआ तो दी गई राशि वापस ली जा सकती है.

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