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इस तरह करवाएं छोटे बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रक्रिया

एबीपी लाइव   |  17 Feb 2024 06:03 PM (IST)
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रक्रिया के तहत आवेदन दिया जाता है. किस तरह अपने बिजनेस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है. कौनसे दस्तावेज इसके लिए जरूरी हैं. आइये जानते हैं.

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन दिया जा सकता है. अगर आप ऑफलाइन तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको अपने क्षेत्र के जीएसटी ऑफिसर के पास जाकर बताई गई प्रक्रिया को फाॅलो करनी पड़ेगी.

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अगर आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए जीएसटी की आधिकारिक बेवसाइट www.gst.gov.in पर जाना होगा.

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इसके बाद आपको REG-01 फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म दो पार्ट में होता है. पहले और दूसरे पार्ट को भरने के बाद आपके रजिस्ट्रर्ड नंबर पर ओटीपी आएगी.

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फार्म भरने के बाद आपको अपनी जानकारी चेक करने के लिए एक मौका औऱ दिया जाएगा. आपको इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.

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जिनमें कारोबार से जुड़े संबधित व्यक्ति का पैन कार्ड. इसके अलावा सीआईएन नंबर या कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या लाइसेंस नंबर अपलोड करना होगा. साथ ही में बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, खुदका और अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसका आईडी प्रूफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा.

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