फ्लाइट में सफर के दौरान डैमेज हो जाए बैग तो कैसे मिलता है मुआवजा? जानें क्या हैं नियम
फ्लाइट में बैगेज को लेकर नियम हैं. छोटा बैगे जो कम लिमिट का होता है. उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं. और जो बड़े बैग होते हैं. वह आपको लगेज सेक्शन में रखने के लिए देने होते हैं. जो फ्लाइट लैंड करने के बाद आपको वापस मिलते हैं.
लेकिन कई बार जो बैग लगेज सेक्शन में रखने के लिए दिए गए होते हैं. उनका रखरखाव ठीक से नहीं होता. और जिसके चलते वह बैग डैमेज हो जाते हैं. हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रानी रामपाल के साथ ऐसा हुआ है. फ्लाइट में उनका बैग डैमेज हो गया. जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एयर इंडिया तक अपनी बात पहुंचाई.
कई बार आम लोगों के बैग भी इस तरह से डैमेज हो जाते हैं तो कई बार बाग के अंदर रखा सामान भी खराब हो जाता है. और फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइन कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेती है. क्या इस तरह के मामलों में यात्रियों के लिए मुआवजे को लेकर कोई नियम नहीं है.
तो आपको बता दें इस तरह के मामलों में एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों को मुआवजा देना होता है. भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नियमों के अनुसार अगर किसी का बैग डैमेज हो जाता है. खो जाता है तो एयरलाइन कंपनी को उस यात्री 20 हजार रुपये तक मुआवजा देना होगा.
बैग के डैमेज होने की स्थिति में इसके लिए क्लेम फ़ाइल करने के लिए भी टाइम लिमिट है. घरेलू उड़ानों की फ्लाइट लैंड करने के 24 घंटे के अंदर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लैंडिंग के सात दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
अगर एयरलाइन आपके सामान के नुकसान की ज़िम्मेदारी नहीं लेती और आपको मुआवजा नहीं देती. तो आप नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) से संपर्क कर सकते हैं. और शिकायत कर सकते हैं. जब आप फ्लाइट से जाएं तो लगेज सेक्शन में देने से पहले बैग की फोटो खींच लें. इससे मुआवजा मिलने में आसानी होगी.