फास्टैग में ले लिया है एक साल वाला प्लान और गाड़ी बेचनी पड़ी तो क्या मिलेगा रिफंड? जान लें नियम
एक समय था जब टोल टैक्स चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर लंबी भीड़ लगी हुआ करते थी. और लोगों को खुद ही मैन्युअल तौर पर टोल टैक्स चुकाना होता था. लेकिन अब सिस्टम पूरे तरीके से बदल चुका है.
अब भारत में टोल टैक्स चुकाने के लिए नई प्रणाली पूरी तरह से लागू हो चुकी है. अब सभी गाड़ियों में फास्टैग के इस्तेमाल से ही टोल टैक्स चुकाया जाता है. इस समय की काफी बचत होती है. तो साथ ही टोल चुकाना भी आसान हो जाता है.
फास्टैग में लोगों को रिचार्ज करवाना होता है. ठीक उसी तरह जिस तरह मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाया जाता है. अक्सर कई लोग अपने फास्टैग में साल वाला लंबा रिचार्ज करवा लेते हैं. ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि अगर इस बीच गाड़ी बेच दी तो क्या फास्टैग का रिफंड मिलेगा?
तो आपको बता दें जिस बैंक की ओर से आपको फास्टैग जारी किया गया है. तो वह उस बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है. अगर इस तरह की कोई स्थिति सामने आती है तो ऐसे में आपको रिफंड मिलेगा या फिर नहीं.
इसके अलावा सामान्य प्रक्रिया की बात की जाए तो अगर आपने गाड़ी बेच दी है. तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में कॉल करके अपने फास्टैग को बंद करवाना होता है. जो आप कस्टमर केयर पर कॉल करके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके करवा सकते हैं.
अगर आपके फास्टैग में कुछ बैलेंस बचा होता है. तो आपको वह आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है. कई बैंक सिक्योरिटी डिपाजिट भी वापस कर देते हैं. हालांकि यह नियम अलग-अलग बैंकों के हिसाब से अलग-अलग होता है.