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पोलिंग बूथ पर जाने से पहले जान लें अपने ये अधिकार

एबीपी लाइव   |  26 Apr 2024 04:06 PM (IST)
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दूसरा चरण के लिए मतदान आज यानी 26 अप्रैल को हो रहा है. जिसमें 13 राज्यों की कुल 89 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है.

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चुनावों का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न होगा. जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होंगे. 4 जून को मतों की मतगणना होगी.

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कोई भी मतदाता जब मतदान करने जाता है. तो उसके कुछ अधिकार होते हैं. जिनका इस्तेमाल वह मतदान के दौरान या बाद में कर सकता है.

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मतदाता का सबसे बड़ा अधिकार मतदान का होता है. यानी अगर उसका नाम वोटर स्लिप में दर्ज है तो फिर उसे वोट देने से कोई नहीं रोक सकता.

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अगर वोटिंग के वक्त आपको पोलिंग बूथ पर किसी गड़बड़ी का अंदेशा होता है. तो आप बेझिझक इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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वोटिंग के समय अगर वीवीपैट से आप सही पर्ची निकलती नहीं पाते. तो आप वहां मौजूद ऑफिसर को इस बारे में सूचित कर सकते हैं. और उन्हें मशीन चेक करने के लिए कह सकते हैं. आप सही होते हैं तो आपको दोबारा वोट डालने का मौका दिया जाएगा.

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