Election 2024: पोलिंग बूथ पर एक उम्मीदवार अपने कितने पोलिंग एजेंट रख सकता है?
अब तक कुल पांच चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे.
वोटिंग के दौरान आपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखा होगा, जो आपको कई बार वोटिंग पर्ची भी देते हैं.
पोलिंग एजेंट्स को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिनमें एक सवाल ये भी है कि एक उम्मीदवार के कितने पोलिंग एजेंट हो सकते हैं.
चुनाव आयोग के मुताबिक एक उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन पर अपना एक पोलिंग एजेंट और दो रिलीवर नियुक्त कर सकता है.
नियम के मुताबिक पोलिंग एजेंट वही बन सकता है जो उसी पोलिंग बूथ पर वोटर हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पास के गांव या कस्बे के व्यक्ति को एजेंट चुना जा सकता है.
पोलिंग एजेंट्स की जानकारी उम्मीदवार को पहले ही पोलिंग अधिकारियों को देनी होती है. जिसके बाद उनके नाम का पहचान पत्र तैयार होता है और उन्हें बूथ में बैठने का अधिकार मिलता है.