Voter ID Card: वोटर कार्ड बनाने के लिए किन दस्तावेजों की होती है जरूरत, आज ही करें आवेदन

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग ने बताया है कि सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे.
चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और इसके बाद अलग-अलग चरणों में मतदान होगा. नतीजे 4 जून को सामने आएंगे.
अब देश का सबसे बड़ा चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपके पासे अपना वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है. क्योंकि वोट करना आपका सबसे बड़ा अधिकार है.
अगर आपने अब तक वोटर कार्ड नहीं बनाया है या फिर पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो तुरंत इसके लिए आवेदन करें.
कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि आखिर वोटर आईडी कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे.
वोटर कार्ड बनाने के लिए आपके पास ऐज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है. इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट देनी होगी. एड्रेस प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड दिया जा सकता है.
वोटर कार्ड को बूथ लेवल ऑफिसर क्लियर करता है, ऐसे में ध्यान रहे कि आप वही दस्तावेज दें जिनकी आपके पास ऑरिजनल कॉपी हो. आवेदन करने के 15 से 20 दिन में आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा.