Election 2024: अगर मैं दिल्ली में काम करता हूं तो क्या अपने मूल स्थान उत्तराखंड में भी वोटर बन सकता हूं?
चुनाव आयोग देश के इस इलेक्शन के लिए महीनों तक तैयारी करता है और बूथ लेवल तक इसका असर देखने को मिलता है.
वोटिंग को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिनके एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं.
हालांकि आपको बता दें कि एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना कानूनी तौर पर सही नहीं है, आप एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं.
कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि वो किसी एक शहर में काम कर रहे हैं और अपने गांव और कस्बे में वोट डालना चाहते हैं तो क्या करें?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 17 और 18 में साफ बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है.
यानी अगर आप दिल्ली में कई सालों से नौकरी करते हैं और यहां वोटर भी हैं तो आप उत्तराखंड में अपने गांव जाकर वोट नहीं डाल सकते हैं. यहां आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं.