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Election 2024: आचार संहिता लागू होने के बाद क्या सरकारी खर्चे से हो सकती है इफ्तार पार्टी? ये है नियम

एबीपी लाइव   |  04 Mar 2024 04:51 PM (IST)
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आम लोगों पर आचार संहिता का सीधा असर नहीं पड़ता है, लेकिन कई तरह की योजनाओं की शुरुआत नहीं हो पाती है.

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आचार संहिता को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी होते हैं, चुनाव आयोग खुद इन सवालों का जवाब देता है.

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चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए सवाल-जवाबों की लिस्ट में एक सवाल ये भी है कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टी आयोजित की जा सकती है?

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राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास पर इफ्तार पार्टी या ऐसी ही कोई अन्‍य पार्टी आयोजित नहीं की जा सकती है जिसका खर्चा सरकारी कोष से किया जाए.

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कोई भी व्‍यक्ति अपने निजी खर्चे से अपने घर पर ऐसी पार्टी का आयोजन करने के लिए स्‍वतंत्र है, लेकिन सरकारी खर्चे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

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चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव पूरे होने तक ये लागू रहती है.

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