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E-Rickshaw Rules: ई-रिक्शा चलाने के लिए भी लेना होता है लाइसेंस, ये हैं नियम

एबीपी लाइव   |  12 Mar 2024 02:28 PM (IST)
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पिछले कुछ सालों से ई-रिक्शा की तादात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब हर मेट्रो स्टेशन या फिर बस स्टैंड से ई-रिक्शा मिल जाता है.

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ई-रिक्शा में किराया भी काफी कम होता है, आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह की सवारी का 10 रुपये चार्ज किया जाता है.

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अब आपने ई-रिक्शा की सवारी तो कई बार की होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे चलाने वाले के पास लाइसेंस है या नहीं?

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ई-रिक्शा चालक को इसे खरीदने के बाद अपने शहर या कस्बे के आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होता है. यही रजिस्ट्रेशन नंबर ई-रिक्शे पर भी दर्ज होता है.

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ई-रिक्शा चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं होने पर चालान किया जा सकता है या रिक्शा जब्त भी हो सकता है. ई-रिक्शा 25 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलाया जा सकता है.

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ई-रिक्शा चालकों को हर दो साल में इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी होता है. वहीं नाबालिग को ई-रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं है. ऐसा होने पर रिक्शा जब्त किया जा सकता है.

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