शराब पीकर गाड़ी चलाने पर इतने का कटेगा चालान, जानें क्या आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है पुलिस
लेकिन हर साल नई साल पर बहुत से लोगों को इन पार्टियों के बाद काफी मोटा जुर्माना चुकाना पड़ जाता है. जुर्माना पार्टी करने को लेकर नहीं बल्कि पार्टी में शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने को लगाया जाता है. नए साल पर पुलिस कई लोगों के मोटे चालान काटती है.
भारत में मोटर वाहन एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जमाने का प्रावधान है. अगर आपने भी शराब पीकर गाड़ी चलाई तो फिर देना पड़ सकता है जुर्माना. लेकिन क्या ऐसे में पुलिस आपकी गाड़ी भी जब्त कर सकती है. चलिए आपको बताते हैं.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है. तो फिर ऐसे में उसपर 10 हजार रुपये क जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है. वहीं अगर कोई दूसरी बार इस जुर्म में पकड़ा जाता है. तो जुर्माना और सजा सख्त है.
अगर कोई दूसरी बार मोटर वाहन अधिनियम का यही नियम तोड़ता है. तो फिर उसे पर 15000 रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. लेकिन इस तरह की केस में ट्रैफिक पुलिस इससे ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकती.
शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस में ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को ड्रंक एंड ड्राइव के तहत जब्त नहीं कर सकती है. मोटर वाहन अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया है.
बता दें जब पुलिस आपको शराब पीकर गाड़ी के इल्जाम में रोकती है. तो उसके बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से टेस्ट किया जाता है. उसमें अगर आपके 100 मिलीलीटर खून में 300 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है तो फिर आप ड्रंक एंड ड्राइव के दोषी होते हैं.