Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना इस उम्र के बाद होता है मुश्किल, वैलिडिटी भी हो जाती है कम
भारत में भी ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र 18 साल है, इससे पहले गाड़ी चलाना कानूनी रूप से गलत है और इसके लिए सजा भी हो सकती है.
ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक वैध रहता है, यानी अगर आपने 18 साल की उम्र में इसे बनवाया है तो ये आपके 38 साल के होने तक वैध रहेगा.
हालांकि 40 साल की उम्र के बाद नियम बदल जाते हैं, इसके बाद आपको फिर से सभी जांच करानी होगी और लाइसेंस 10 साल तक के लिए मिलेगा.
अब अगर आपने 40 साल बाद लाइसेंस रिन्यू कराया है तो 10 साल बाद फिर से आपको इसे रिन्यू कराना होगा, अब आपको फिर से अपनी आंखों और ड्राइविंग स्किल की जांच करानी होगी.
50 साल की उम्र के बाद लाइसेंस सिर्फ पांच साल तक के लिए दिया जाता है, इसके बाद से हर पांच साल में आपको लाइसेंस रिन्यू कराना होता है.
अगर कोई बुजुर्ग ड्राइविंग टेस्ट के किसी भी क्राइटेरिया में फेल हो जाता है तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता है, ये समझा जाता है कि वो अब कार चलाने के लिए अनफिट हैं.