घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं. इसके लिए आपको सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस करनी होगी.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए. इसमें एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड शामिल हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यह सभी दस्तावेज तैयार रखें जिससे प्रोसेस में रुकावट न आए.
इसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ के होमपेज पर लेफ्ट साइट अप्लाई ऑनलाइन का ऑपिशन मिलेगा. इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें. इसके बाद सर्विसेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें. यहां आपको रिन्यूवल से जुड़े सभी स्टेप्स दिखाई देंगे.
फॉर्म भरने से पहले ध्यान दें कि सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो. इस स्टेप को ध्यान से फॉलो करना जरूरी है जिससे आगे कोई परेशानी न आए. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.
इसके साथ ही रिन्यूअल फीस ऑनलाइन मोड से जमा करनी होगी. फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही डालें और दस्तावेज साफ अपलोड करें. ऑनलाइन पेमेंट करने से प्रोसेस तेज होती है.सभी स्टेप्स पूरे करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है. तो आपको फार्म 1A भरकर डॉक्टर से सर्टिफिकेशन लेना होगा. यह फॉर्म parivahan.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए फार्म 1A की जरूरत नहीं होती.