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दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम

एबीपी लाइव   |  16 Oct 2025 02:58 PM (IST)
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अगर आप ट्रेन में पटाखे ले जाना चाहते हैं. तो पहले आपको भारतीय रेलवे के नियमों के बारे में पता होना चाहिए. नहीं तो फिर आपको बिना बात के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपको मोटा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.

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भारतीय रेलवे के मुताबिक पटाखे या किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन में लेकर चलना सख्त मना है. इसमें आतिशबाजी, गनपाउडर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल या किसी भी विस्फोटक सामग्री को शामिल किया गया है.

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ऐसा करने पर यह रेलवे एक्ट के तहत अपराध माना जाता है. यह नियम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. रेलवे का कहना है कि दिवाली जैसे मौकों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है और ट्रेन में पटाखे जैसी चीजें ले जाना हादसे को न्योता दे सकता है.

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कई बार छोटे पटाखे भी तापमान या और वजहों से फट सकते हैं. जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है. इसलिए सुरक्षा एजेंसियां त्योहारों से पहले स्टेशन और ट्रेनों में जांच बढ़ा देती हैं. अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में पटाखे ले जाता हुआ पकड़ा जाता है.

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तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत ऐसा करने वाले पर छह महीने तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में दोनों सजा एक साथ भी दी जा सकती है.

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अगर आपको किसी यात्री के पास संदिग्ध सामान दिखे या लगे कि वह पटाखे लेकर जा रहा है, तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या RPF को सूचित करें. आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. इससे सभी यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है.

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