क्या प्रवासियों को भी मिलेगा दिल्ली की इस खास स्कीम का फायदा? जान लीजिए नियम
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है. जिसके तहत उन्हें फ्री इलाज की सुविधा मिल पाएगी. दिल्ली में 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले पाएंगे.
दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना को लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं. कई लोग सोच रहे हैं कि किन लोगों को योजना का लाभ मिल पाएगा और किन लोगों को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा.
क्या दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को भी संजीवनी योजना के तहत लाभ मिल पाएगा. अगर हां तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं संजीवनी योजना इससे जुड़े नियम.
दिल्ली भारत में बहुत से प्रवासी रहते हैं. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले तकरीबन 38.5% आबादी दिल्ली के बाहर जन्मी है. संजीवनी योजना में लाभ की बात की जाए तो इसमें प्रवासियों को लाभ मिल सकता है, बशर्ते वह यहां के निवासी बन चुके हों.
यानी उनके पास दिल्ली में स्थाई पते का प्रमाण मौजूद हो. उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा कोई दस्तावेज हो, जो इस बात की तस्दीक करता हो कि वह दिल्ली के निवासी हैं. तब उन्हें संजीवनी योजना के तहत लाभ मिल पाएगा.
वहीं अगर कोई प्रवासी अस्थाई तौर पर दिल्ली में रह रहा है. उसके पास दिल्ली के निवासी होने का कोई प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है. तो फिर ऐसी स्थिति में वह संजीवनी योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा.