बिना ड्राइविंग लाइसेंस चला रहे कार और हो गया एक्सिडेंट, क्या क्लेम दे देगी इंश्योरेंस कंपनी?
देश में कई युवा ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के कार चलाते हैं. ऐसा करना न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के खिलाफ है. बल्कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर आपको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
मसलन आप बिना लाइसेंस के कार चला रहे हो और इस दौरान कोई हदसा हो जाता है. तब आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर बीमा कंपनी मदद करेगी या नहीं.
सामान्य तौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी का मकसद होता है वाहन मालिक को नुकसान से बचाना. लेकिन इसका फायदा तभी मिलता है जब नियमों का पालन किया गया हो. ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं हैं. बल्कि सुरक्षा और कानून का हिस्सा हैं.
अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो और एक्सिडेंट हो जाए. तो मामला और उलझ जाता है. बीमा कंपनियां क्लेम निपटाने से पहले सारे पहलुओं के चेक करती हैं. ऐसे में लाइसेंस की कमी बड़ा सवाल खड़ा कर देती है.
कई बार पूरी क्लेम प्रोसेस इसी वजह से अटक जाती है. बीमा कंपनियों की पॉलिसी शर्तों में साफ लिखा होता है कि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए. अगर यह शर्त पूरी नहीं हुई तो कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है.
यानी हादसे में हुए वाहन के नुकसान की भरपाई आपको खुद करनी पड़ सकती है. हालांकि कुछ मामलों में राहत की गुंजाइश होती है. अगर गाड़ी मालिक ने खुद लाइसेंसधारी ड्राइवर को गाड़ी दी थी और हादसे के समय कोई और बिना लाइसेंस चला रहा था. तो जांच के बाद कंपनी आंशिक मदद कर सकती है.