क्या बोतल बंद शराब ट्रेन में ले जा सकते हैं, इसको लेकर क्या है नियम?
ट्रेन से सफर करते वक्त कई लोगों में सवाल अक्सर आता है कि क्या ट्रेन में बोतल बंद शराब ले जाना कानूनी तौर पर सही है या नहीं? तो आपको बता दें इसे लेकर रेलवे का नियम एकदम साफ नहीं है. लेकिन राज्य सरकारों के शराब को लेकर बनाए गए कानून यह तय करते हैं.
यानी शराब ले जाना उस राज्य के नियमों पर निर्भर करता है. जहां से ट्रेन चल रही है या जहां जाना है. हर राज्य का अपना एक्साइज कानून होता है. अगर आप ऐसे राज्य से सफर कर रहे हैं जहां शराब कानूनी रूप से उपलब्ध है और गंतव्य राज्य में भी शराब बैन नहीं है.
तो आमतौर पर सीमित मात्रा में बोतल बंद शराब ले जाना अवैध नहीं माना जाता. लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें लागू हो सकती हैं जैसे लाइसेंस या प्रूफ ऑफ परचेज. हालांकि अगर आप बिहार, गुजरात, नागालैंड या मिज़ोरम जैसे ड्राई स्टेट जा कर रहे है. जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है. तो मत ले जाएं.
क्योंकि इन राज्यों में ट्रेन में शराब ले जाना गैरकानूनी है. पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं. भले ही शराब सील पैक क्यों न हो. इसलिए अगर आपको ट्रेन में शराब ले जानी है, तो सबसे पहले देख लें कि यात्रा कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है.
अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं. और जहां आप जा रहे हैं वहां शराब बैन नहीं है. जहां से ट्रेन चल रही है वहां शराब बैन नहीं है. तो फिर नॉर्मली आप 1 या 2 बोतल जो कि 750 ML से ज्यादा ना हो. और उनकी सील एकदम टाइट हो.
इसके साथ ही दारू की खरीद का इनवॉइस या बिल भी साथ में रखना जरूरी है. आपको बताना अगर आप लिमिट से ज्यादा शराब ले जाते हैं. तो फिर 5000 रुपये से लेकर 25000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं अगर ड्राई स्टेट में पकड़े जाते हैं. तो जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है.