क्या भारत में भी घर पर पाल सकते हैं शेर? जान लीजिए क्या हैं नियम
तो वहीं कुछ लोगों को खतरनाक जानवर पालने का शौक होता है. ऐसे में शेर जैसे जंगली जानवर को घर में पालने का आइडिया भी कई के मन में आता है. लेकिन ऐसा करना सिर्फ शौक की बात नहीं. इसके लिए सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है.
दुनिया के कुछ देशों में शेर पालने की इजाजत है. इनमें बात की जाए तो अमेरिका के कुछ राज्यों शामिल हैं. यूएई जैसे देशों में कुछ शर्तों के साथ इसे लीगल माना गया है. इसके अलावा पाकिस्तान में भी लाइसेंस लेकर शेर को पाला जा सकता है.
अब ऐसे में लोगों के मन में ख्याल आता है क्या भारत में भी घर पर शेर को पाला जा सकता है. तो इसका जवाब है नहीं. भारत में शेर को घर में पालना पूरी तरह से गैरकानूनी है. भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत शेर एक संरक्षित प्रजाति है.
इसे घर में किसी पालतू जानवर की तरह रखना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है. बल्कि एक गंभीर अपराध भी है. ऐसा करने पर जेल तक जाना पड़ सकता है. तो साथ ही जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति भारत में शेर पालता हुआ पाया जाता है.
तो उस पर कड़ी कार्रवाई के तहत 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना तो होगा ही. इसके अलावा जानवर को जब्त कर वन विभाग के हवाले कर दिया जाता है. इतना ही नहीं अगर शेर का बच्चा किसी सर्कस या प्राइवेट ब्रीडर से मिले तो भी उसे नहीं पाला जा सकता है.
भारत में सिर्फ चिड़ियाघर, वन्यजीव संरक्षण केंद्र या रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही शेर रखने की इजाजत है. वह भी सख्त निगरानी और लाइसेंस के साथ. वहां भी जानवरों की देखरेख के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, डॉक्टर और सही मात्रा में स्पेस होना जरूरी होता है.