फ्लाइट में 7 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैग का वजन, जानें किन लोगों पर लागू नहीं होगा ये नया नियम
भारत में फ्लाइट के जरिए रोजाना लाखों की तादात में लोग सफर करते हैं. फ्लाइट के जरिए बेहद कम समय में ही लोग एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं. इसीलिए लोगों को जब दूर जाना होता है तो ज्यादातर लोग फ्लाइट से जाते हैं.
फ्लाइट में यात्रा करने को लेकर के ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से कुछ नियम तय किए गए होते हैं. जो फ्लाइट में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को मानने होते हैं. इसमें एक नियम लगेज को लेकर भी है.
फ्लाइट में आप कितना समाना ले जा सकते हैं. इस बात को लेकर अलग-अलग क्लास में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए अलग-अलग लिमिट तय की गई है. उस लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर एक्ट्रा चार्ज देना पड़ता है.
इसके अलावा फ्लाइट में आपके हैंड बैगेज को लेकर के भी नियम तय किए गए हैं. यानी जो बैग आप अपने हाथ में लेकर जाते हैं. उसमें कितना वजन होगा यह भी निश्चित किया गया है. ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से हाल ही में इस नियम में बदलाव किया गया है.
हैंडबैग को केबिन बैग भी कहा जाता है. ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हाल ही में इसे लेकर नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक प्रीमियम इकोनामी और इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स अधिकतम 7 किलो तक वजन ही हैंडबैग में ले जा सकते हैं.
तो वहीं इसके अलावा बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए यह लिमिट ज्यादा है वह पैसेंजर्स 10 किलोग्राम तक वजन साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा बैग का आकार क्या होगा इसको लेकर के भी नियम तय किए गए हैं. अगर कोई नियमों का उल्लघंन करता है तो उसे एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे.