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किसी की मौत के बाद नॉमिनी को कैसे मिलता है बैंक में जमा पैसा, जान लीजिए प्रोसेस

एबीपी लाइव   |  15 Feb 2025 05:03 PM (IST)
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क्या होती है किसी की मृत्यु के बाद कुछ खाते से जुड़े नॉमिनी को खाते में जमा पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया. किस तरह बैंक नॉमिनी तक पहुंचती है पैसों को. इसके लिए क्या दस्तावेज लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं.

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दरअसल किसी की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा राशि खाते में दर्ज नॉमिनी को मिल जाती है. बता दें खातों में नॉमिनी का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं होता. अगर किसी ने नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया है. तो फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है.

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अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है. उसके खाते में नॉमिनी का नाम जुड़ा हुआ है. तो ऐसे में खाते में मौजूद पैसे ट्रांसफर करने के लिए खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का आधार कार्ड और एक पहचान पत्र साथ ही बैंक से प्राप्त हुआ क्लेम फॉर्म, मृतक की पासबुक और नॉमिनी के बैंक खाते की जानकारी जरूरी होती है.

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इसके बाद नॉमिनी को बैंक जाकर क्लेम फॉर्म भरना होता है. और इन सभी दस्तावेजों के साथ उसे बैंक में जमा कर देना होता है. बैंक पूरी वेरिफिकेशन करती है और इसके बाद खाते में जमा राशि को नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देती है.

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बता दें इस पूरी प्रक्रिया में 7 दिन से लेकर 15 दिन तक का समय लग जाता है. लेकिन वही अगर किसी खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है तो ऐसे में पैसे कानूनी वारिस के खाते में जाते हैं. इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है.

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अगर खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है. तो फिर कानूनी वारिस को मृतक का प्रमाण पत्र, बैंक क्लेम फॉर्म अपना पहचान पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेकर बैंक जाना होता है. बता दें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट से बनता है. इन सभी दस्तावेज के साथ प्रोसेस करनी होती है. जिसमें एक महीने से लेकर 3 महीने तक का समय लग जाता है.

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