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अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नहीं होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम

एबीपी लाइव   |  01 Nov 2025 03:14 PM (IST)
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अकाउंट होल्डर की मौत के बाद बेटों को कितने पैसे मिलेंगे उसमें किस बेटे का कितना हिस्सा होगा. इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और परिवार को कानूनी लड़ाई झेलनी पड़ती थी. कई बार पैसों के बंटवारे को लेकर बेटों या बाकी परिजनों में झगड़े तक हो जाते थे.

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अब यह झंझट खत्म होने जा रहा है क्योंकि बैंक ने नया नियम लागू किया है.1 नवंबर 2025 से बैंकों में नॉमिनी से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है. अब कोई भी अकाउंट होल्डर अपने बैंक खाते में सिर्फ एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकता है.

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इसका मतलब यह है कि खाता धारक अपनी रकम के हिस्से को पहले से ही साफ-साफ तय कर सकता है कि कौन कितना हिस्सा पाएगा. नए नियम के तहत अकाउंट होल्डर को यह सुविधा दी गई है कि वह चारों नॉमिनी के बीच प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा बांट सके.

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उदाहरण के लिए अगर वह चाहे तो पहले दो नॉमिनी को 30-30 प्रतिशत और बाकी दो को 20-20 प्रतिशत दे सकता है. यह पूरी तरह उसके अधिकार में होगा. अगर खाता धारक चाहे तो सभी नॉमिनी को बराबर यानी 25-25 प्रतिशत हिस्सा भी दे सकता है.

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इससे हर व्यक्ति को उसका फिक्सड पर्सेंट मिलेगा और बाद में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी. यह नया नियम उन परिवारों के लिए राहत देने वाला है. जहां एक से ज्यादा वारिस होते हैं. पहले जहां नॉमिनी सिर्फ नाम के लिए होता था. अब अकाउंट होल्डर खुद तय करेगा कि पैसों का बंटवारा कैसे हो.

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इस नियम से कानूनी विवादों और पारिवारिक मतभेदों में कमी आएगी. इससे यह तय होगा कि अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसके परिवार में झगड़े की नौबत न आए. अब हर व्यक्ति खुद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी मेहनत की कमाई किसे और कितनी मिलेगी.

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