1 नवंबर से बदल रहे बैंक लॉकर के नॉमिनी के ये नियम, दिक्कत होने से पहले जानें हर बात
बैंक लॉकर में सामान्य तौर पर नॉमिनी का नाम होना जरूरी है. जिससे किसी आपात स्थिति में क्लेम सिंपल और सही तरीके से निपट सके. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग लॉज (संशोधन) एक्ट, 2025 के तहत नॉमिनेशन के नए नियम लागू करने की घोषणा की है.
अब ग्राहक एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी एड कर सकेंगे. यह बदलाव 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा. इसका मकसद है क्लेम सेटलमेंट आसान करना और बैंक लॉकर से जुड़े विवादों को कम करना. पहले कई बार नॉमिनी की मृत्यु के बाद अकाउंट होल्डर नॉमिनी बदलवाना भूल जाता था.
ऐसी स्थिति में अगर अकाउंट होल्डर की भी मृत्यु हो जाए तो परिवार को बैंक राशि मिलने में परेशानी होती थी. जिस वजह से लंबी डाॅक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी होती थी. जिसके चलते लंबा इंतजार करना पड़ जाता था. लेकिन अब नया नियम इससे छुटकारा दिलाएगा.
चार नॉमिनी कैसे काम करेंगे यह भी साफ किया गया है. ग्राहक एक साथ या सीरियल वाइज चार लोगों को नॉमिनी बना सकता है. जमाकर्ता यह तय कर सकता है कि किस नॉमिनी के बाद कौन सा अगला एक्टिव होगा. दावे के समय बैंक वही नॉमिनी मान्यता देगा जो उस वक्त एक्टिव होगा.
लॉकर और सेफ कस्टडी के मामलों में भी यही व्यवस्था लागू होगी पर खास शर्त के साथ. लॉकर के लिए बैंक केवल सीरियल वाइज नॉमिनेशन की अनुमति देगा. मतलब अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब उससे ऊपर वाला नॉमिनी जीवित न रहे. यह फासली बैंक लॉकर से जुड़े विवादों और कानूनी पेचीदगी को कम करने के लिए किया गया है. नए नियम से ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा. अब जमाकर्ता अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखते हुए कई नॉमिनी तय कर सकेंगे. किसी भी आकस्मिक स्थिति में परिवार को पैसा या सामान मिलने में आसानी रहेगी.
यह फासली बैंक लॉकर से जुड़े विवादों और कानूनी पेचीदगी को कम करने के लिए किया गया है. नए नियम से ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा. अब जमाकर्ता अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखते हुए कई नॉमिनी तय कर सकेंगे. किसी भी आकस्मिक स्थिति में परिवार को पैसा या सामान मिलने में आसानी रहेगी.