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Baggage Damage Rules: फ्लाइट में सफर के दौरान टूट गया सूटकेस तो तुरंत मांग लें मुआवजा, ये है नियम

एबीपी लाइव   |  26 Mar 2024 05:11 PM (IST)
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फ्लाइट में आप छोटा बैग तो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बड़े बैग आपको लगेज सेक्शन में देने होते हैं, जो आपके लैंड करने के बाद आपको मिलते हैं.

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कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनका सामान फ्लाइट में डैमेज हो गया, जिसके बाद वो काफी परेशान रहते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाता है.

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अब ऐसा ही एक मामला इंडिगो की एक फ्लाइट से भी सामने आया है, जिसमें एक महिला का बैग टूट गया. महिला ने एक्स पर इस बैग की फोटो शेयर की और कहा कि मेरे समान का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद...

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महिला का ये पोस्ट खूब वायरल हुआ और फिर इंडिगो की तरफ से रिप्लाई भी आया, जिसमें मामले की जांच कर आगे अपडेट देने को कहा गया.

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अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको तुरंत इसका मुआवजा मांगना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नियमों के मुताबिक कंपनी को मुआवजा देना होगा.

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अगर आपका सामान फ्लाइट में सफर के दौरान टूट जाता है या फिर खो जाता है तो ऐसे में एयरलाइन कंपनी को 20 हजार रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है. प्रूफ के लिए आप चेकइन से पहले बैग की फोटो ले सकते हैं.

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