Flight Rules: फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर यात्रियों को मिलते हैं ये अधिकार, यहां जानें सारे नियम
Flight Delay Rules: आजकल के समय में फ्लाइट आवाजाही का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है. ऐसे में फ्लाइट की देरी या रद्द होने के कारण पैसेंजर्स को दिक्कत होती है.
क्या आप जानते हैं कि अगर किसी एयरलाइंस कंपनी की लापरवाही के कारण फ्लाइट देर या रद्द होती है तो ऐसे में कंपनी को हर्जाना देना पड़ सकता है.
DGCA के नियम के अनुसार अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल करती है तो उसे इसकी जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी. इसके साथ ही कंपनी को पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट या रिफंड की व्यवस्था करनी होगी.
फ्लाइट में 4 घंटे से ज्यादा देरी पर यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से मुफ्त में खाने पीने की चीजें भी देनी होगी. अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट है तो यात्रियों को फ्री में होटल में ठहरने की व्यवस्था भी एयरलाइन को करनी होगी.
अगर किसी एयरलाइंस की लापरवाही के कारण आपकी फ्लाइट छूटती है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
अगर आप एयरलाइंस के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो AirSewa portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.