अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
कई लोग अटल पेंशन योजना बीच में बंद करने को लेकर जानना चाहते हैं. अगर किसी को किसी वजह के चलते अटल पेंशन योजना बीच में बंद करनी पड़े तो क्या किया जा सकता है? चलिए आपको बताते हैं इसका पूरा प्रोसेस.
अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक के लोग जुड़ सकते हैं. इसमें हर महीने एक तय अमाउंट प्रीमियम के तौर पर देना होता है. जो आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन अमाउंट पर डिपेंड करता है. जब आप 60 साल के हो जाते हैं. तो हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है.
इस स्कीम का मकसद लोगों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है. जिससे उन्हें आगे चलकर किसी पर डिपेंड न रहना पड़े. जैसे अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और 5000 रुपये की पेंशन चुनता है. तो उसे हर महीने सिर्फ 210 रुपये जमा करने होते हैं. उम्र बढ़ने के साथ यह अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है.
अब सवाल यह है कि क्या इसे बीच में बंद कराया जा सकता है. तो बता दें हां जरूरत पड़ने पर आप इस स्कीम से बाहर निकल सकते हैं. हालांकि यह प्लान लंबी अवधि के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसलिए इसे बंद करने के कुछ लिमिटेड केस ही वैलिड माने जाते हैं.
अगर किसी को पर्सनल या फाइनेंशियल वजह से इसे बंद करना हो. तो इसके लिए आपको उसी बैंक में जाना होगा जहां से आपने इस स्कीम को शुरू किया था. वहां संबंधित अधिकारी को एक लिखित एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आप बताएं कि आप अपना नाम इस योजना से हटाना चाहते हैं.
बैंक आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और कुछ दिनों में यह पूरा हो जाता है. नियमों के हिसाब से जब आप योजना बंद कराते हैं. तो आपको सिर्फ वही अमाउंट वापस मिलता है जो आपने अब तक जमा किया है. इस पर मिला इंटरेस्ट या सरकार की ओर से किया गया कॉन्ट्रिब्यूशन आपको नहीं दिया जाता.