खराब सिबिल ठीक करने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाना कितना बड़ा जुर्म? जान लें कानून
बता दें सिबिल स्कोर तब खराब होता है जब किसी ने पहले लोन लिया हो और उसे समय पर चुकाया ना हो. कोई पेमेंट मिस की हो. या किसी ने बहुत ज्यादा लोन लिए हो. या किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड का काफी इस्तेमाल किया हो. इन कई वजहों से सिबिल खराब होता है.
सभी का पैन कार्ड भी उनके खाते से जुड़ा होता है. और पैन कार्ड के इस्तेमाल से ही सिबिल स्कोर का पता लगाया जा सकता है. ऐसे में जिन लोगों का सिबिल खराब होता है. तो वह दूसरा पैन कार्ड बनवा कर अपनी पुरानी गेट हिस्ट्री मिटाकर. नई पहचान बनान चाहते हैं
लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना अपने आप में एक अपराध है. अगर कोई ऐसा करता है तो तो फिर उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. चलिए बताते हैं. दूसरे पैन कार्ड के लिए क्या है इनकम टैक्स अधिनियम के तहत तय किए गए नियम.
बता दें अगर कोई एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाता है. तो वह इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 139A के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है. इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है.
अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं. यानी मान लीजिए किसी के पास पहले भी एक पैन कार्ड है और दूसरा भी बनवा लिया है. तो फिर ऐसी स्थिति में वह इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत दोषी पाया जाता है.
और इस अपराध में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसीलिए अगर आपने गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं. तो बेहतर है कि आप अपने एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दें. इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे.