क्या कार के चेचिस नंबर पर बने फास्टैग पर नहीं चलेगा एनुअल पास? जान लें पूरा प्रोसेस
एनुअल फास्टैग पास को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इनमें से एक है कि क्या पहले से कार के चेसिस नंबर पर बने फास्टैग पर यह पास एक्टिव होगा या नहीं. बहुत से वाहन मालिक फास्टैग खरीदते समय पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं देते हैं.
एनुअल फास्टैग पास का लाभ उठाने के लिए आपके फास्टैग का KYC और व्हीकल रजिस्ट्रेशन पूरा होना जरूरी है. चेसिस नंबर पर बना फास्टैग टेंपरेरी होता है और केवल लिमिटेड टाइम के लिए मान्य होता है. ऐसे में उस पर एनुअल पास एक्टिव कर पाना मुश्किल है.
अगर आपका फास्टैग सिर्फ चेसिस नंबर पर बना है. तो आपको पहले व्हीकल का पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके बाद बैंक या फास्टैग जारी करने वाले प्रदाता से संपर्क करके नया फास्टैग इश्यू कराना होगा. तभी आप एनुअल पास को अपने टैग से लिंक कर पाएंगे.
नए फास्टैग जारी होने के बाद आपको राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट पर जाकर एनुअल पास की बुकिंग करनी होगी. यहां व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, फास्टैग आईडी और अन्य डिटेल भरनी होगी. पेमेंट करने के बाद यह पास आपके फास्टैग से जुड़ जाएगा.
चेसिस नंबर वाले फास्टैग पर एनुअल पास लागू न होने का कारण है उसकी वैधता. यह टेंपरेरी टैग कार की परमानेंट RC आने तक इस्तेमाल के लिए होता है. एनुअल पास जैसे लंबे समय वाले प्लान के लिए पक्का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
अगर आपका मौजूदा फास्टैग परमानेंट RC पर जारी है. तो आपको केवल एनुअल पास खरीदना होगा. इसके लिए राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. वहीं जिनके पास अभी भी टेंपरेरी टैग है. उन्हें पहले नया फास्टैग बनवाना ही होगा.