क्या स्टेट हाईवे के लिए अब अलग लेना होगा फास्टैग, वहां कैसे कटेगी टोल फीस?
15 अगस्त से शुरू हुआ एनुअल फास्टैग पास सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI अधिकृत हाईवे,एक्सप्रेसवे और सड़कों पर ही मान्य होगा. इसके अलावा और किसी हाईवे, एक्सप्रेसवे या फिर सड़क पर नहीं.
अब ऐसे में बहुत लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है. NHAI के तहत स्टेट हाईवे नहीं आते हैं. तो क्या राज्यों से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर सफर करने के लिए अलग से कोई पास बनवाना पड़ेगा. क्योंकि वहां एनुअल पास काम नहीं करेगा.
तो आपको बता दें इसके लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि एनुअल पास गाड़ी में लगे फास्टैग से लिंक होगा. यानी कि वाहनों के पास पहले से ही फास्टैग मौजूद होगा. स्टेट हाईवे पर उस फास्टैग से ही टोल कटेगा.
यानी कि फास्टैग एनुअल पास बनवाने के बाद अगर आप NHAI के हाईवे, एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं. और बीच में कहीं आपको स्टेट हाईवे मिलता है. तो आपको अपने फास्टैग में भी बैलेंस रखना जरूरी होगा. क्योंकि स्टेट हाईवे पर वहीं से टोल कटेगा.
स्टेट हाईवे पर टोल सिस्टम का संचालन राज्य सरकार या प्राइवेट ऑपरेटर करते हैं. यह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की ओर से संचालित नहीं किया जाता है.
इसलिए एनुअल फास्टैग पास किसी भी स्टेट हाईवे पर मान्य नहीं होगा. और ना ही आपको स्टेट हाईवे के लिए किसी और पास की जरूरत पड़ेगी. आप नार्मली फास्टैग से ही स्टेट हाईवे पर पेमेंट कर सकेंगे. बस ध्यान रहे कि उसमें बैलेंस होना जरूरी है.