सोशल मीडिया पर किया है ये काम तो नहीं जा पाएंगे अमेरिका, वीजा पाने के लिए ये हैं अब नई शर्तें
अगर आप अमेरिका में काम करने का प्लान बना रहे हैं. तो फिर अब आपको और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि अमेरिका ने वीजा के लिए कुछ और नए नियम तय कर दिए हैं. जो कि वीजा जारी करने को लेकर मैंडेटरी हैं.
अब आपका सोशल मीडिया तय करेगा आपको वीजा मिलेगा या नहीं. नए नियमों के तहत H-1B वीजा के लिए हर आवेदक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन रखने होंगे. अमेरिकी अधिकारी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी स्कैन करेंगे और अगर कोई कंटेंट उन्हें जोखिम वाला लगा तो वीजा तुरंत रद्द हो सकता है.
यह बदलाव 15 दिसंबर से लागू हो रहा है और इसे ट्रम्प प्रशासन ने मंजूरी दी है. आपकी प्रोफाइल पर पोस्ट ही नहीं. बल्कि लाइक्स, शेयर, कमेंट और किसे फॉलो करते हैं. यह सब चेक होगा. Facebook, Instagram, X, LinkedIn जैसे सभी प्लेटफॉर्म इसमें शामिल हैं.
एक तरह से यह आपकी डिजिटल बैकग्राउंड चेक की तरह काम करेगा. इसमें जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया नियम सिर्फ H-1B आवेदकों पर ही नहीं. बल्कि उनके परिवार पर भी लागू होंगे. H-4 वीजा पर अमेरिका जाने वाले पत्नी, बच्चे और माता-पिता को भी अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखनी होगी.
यह पहली बार है जब अमेरिका ने स्किल्ड वर्क वीजा पर इतनी सख्त डिजिटल जांच मैंडेटरी की है. आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही स्टूडेंट और विजिटर वीजा पर यह शर्त लागू कर चुका है. अब H-1B में इसे जोड़ने से भारतीयों पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा.
क्योंकि इस कैटेगरी के 70 प्रतिशत वीजा भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं. सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने की वजह से रिजेक्शन का खतरा और जांच का दबाव दोनों बढ़ जाएंगे. आपको बता दे कि H-1B 1990 में लॉन्च हुआ था. जिससे अमेरिका हाई-स्किल्ड टैलेंट को दुनिया भर से अपने यहां ला सके.