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मॉल में हादसा होने पर किससे और कैसे ले सकते हैं मुआवजा, मॉल मैनेजमेंट-बिल्डर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन?

एबीपी लाइव   |  05 Mar 2024 03:36 PM (IST)
मॉल में हादसा होने पर किससे और कैसे ले सकते हैं मुआवजा, मॉल मैनेजमेंट-बिल्डर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन?

नोएडा में ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला काफी चर्चा में है.

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नोएडा के मॉल में दुर्घटना की खबर थमी भी नहीं थी कि दिल्ली के एंबिएंस मॉल में छत का एक हिस्सा गिर पड़ा, गनीमत ये रही कि ये हादसा रात के वक्त हुआ.

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एंबिएंस मॉल काफी फेमस है और ये दिनभर लोगों से खचाखच भरा होता है, ऐसे में यहां बड़ा हादसा हो सकता था.

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अब ऐसे हादसों के बीच लोगों के दिमाग में डर का माहौल है, साथ ही कई तरह के सवाल भी हैं कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

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मॉल में हादसा होने पर ऐसे कोई मुआवजे का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन मॉल प्रशासन पर केस दर्ज किया जा सकता है.

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पीड़ित परिवार कोर्ट में मुआवजे की मांग कर सकता है, इसके बाद मॉल मैनेजनमेंट कोर्ट में ये साबित करेगा कि किसकी गलती से ये हादसा हुआ.

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तमाम पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर जो हादसा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसे पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए.

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