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आधार कार्ड में कितनी बार अपडेट करा सकते हैं जन्मतिथि और एड्रेस, जान लें नियम

एबीपी लाइव   |  30 Nov 2025 11:57 AM (IST)
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UIDAI ने आधार में अपडेट के लिए कुछ नियम तय किए हैं. जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है.कई लोग मानते हैं कि आधार में बदलाव कभी भी और जितनी बार चाहें कराया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ अपडेट्स की लिमिट होती है और कुछ पर सख्त वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है.

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जन्मतिथि, नाम, पता और फोटो जैसे अपडेट अलग कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए UIDAI ने अलग नियम बनाए हैं. जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के मामले में UIDAI सिर्फ एक बार पूरी तरह बदलाव की इजाजत देता है.

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आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में दूसरी बार बदलाव नहीं करवा सकते हैं.अगर किसी को दूसरी बार बदलाव कराना हो तो इसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होगी. इसका मतलब यह है कि जन्मतिथि में पहली बार में ही सही जानकारी दर्ज करानी चाहिए.

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एड्रेस अपडेट का मामला जन्मतिथि के मुकाबले काफी अलग है. जन्मतिथि को जहां एक बार तो एड्रेस को आप कई बार बदलवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए हर बार वैलिड डाॅक्यूमेंट देना जरूरी है. यह दोनों ही डेमोग्राफिक चेंज है इसके लिए आपको 75 रुपये फीस चुकानी होती है.

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एड्रेस अपडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराया जा सकता है. वहीं अगर नाम बदलवाना हो तो UIDAI दो बार का मौका देता है. नाम में स्पेलिंग गलती, शादी के बाद सरनेम बदलना या किसी और वजह से लोग यह अपडेट कराते हैं.

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इसके लिए भी आधार सेंटर पर जाकर सही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है. नाम अपडेट भी आधार की ऑथेंटिसिटी के हिसाब से जरूरी माना जाता है. फोटो अपडेट की बात करें तो इसमें किसी तरह की तय लिमिट नहीं होती. फोटो अपडेट के लिए आपको आधार केंद्र जाना पड़ता है क्योंकि यह बायोमेट्रिक प्रोसेस का हिस्सा होता है.

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