आधार कार्ड में एक ही बार सुधारी जा सकती है ये गलती, जान लें काम की बात
UIDAI ने हाल ही में साफ किया है कि आधार कार्ड में कुछ जानकारियां केवल एक बार ही सुधारी जा सकती हैं. इनमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जैसी जानकारियां शामिल हैं. इसलिए अपडेट करते समय सभी जानकारी ध्यान से भरना जरूरी है जिससे दोबारा परेशानी न हो.
नाम में सुधार सिर्फ एक बार की परमिशन है. अगर आप पहली बार नाम अपडेट कर चुके हैं. तो दूसरी बार UIDAI यह रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा. गलत स्पेलिंग या टाइटल की वजह से कई लोगों को दिक्कत होती है. इसलिए सही दस्तावेज साथ रखें.
डेट ऑफ बर्थ में सुधार के लिए UIDAI ने भी सख्त नियम बनाए हैं. अगर एक बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो चुकी है. तो दोबारा बदलाव नहीं होगा. गलत डेट ऑफ बर्थ के चलते कई बार सरकारी योजनाओं या पेंशन के लिए आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं.
लिंग यानी जेंडर में भी केवल एक बार बदलाव की सुविधा दी गई है. इसके लिए वैलिड दस्तावेज या सेल्फ डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है. इसलिए पहली बार अपडेट करते समय पूरी जानकारी सही दर्ज करें जिससे दोबारा आवेदन न करना पड़े.
अगर पता यानी एड्रेस बदलना है, तो यह सुविधा कई बार ली जा सकती है. लेकिन हर बार एड्रेस प्रूफ दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी ऑनलाइन पोर्टल से आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं.
आपको बता दें गलत जानकारी भरने से न सिर्फ रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है. बल्कि आगे दस्तावेजों के मिलान में भी दिक्कत आएगी. इसलिए एक बार अपडेट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. जिससे बाद में दिक्कत का सामना न करना पड़े.