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आधार कार्ड में सिर्फ एक बार ही बदलवाई जा सकती है ये चीज

एबीपी लाइव   |  07 Jul 2024 05:37 PM (IST)
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आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल होना वाला सबसे आम दस्तावेज है. भारत की तकरीबन 90 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है.

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भारत सरकार द्वारा नागरिकों साल 2009 में आधार कार्ड की सेवा शुरू की गई थी. साल 2010 में महाराष्ट्र के पहला आधार कार्ड जारी किया गया था.

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आधार कार्ड बनवाते वक्त अक्सर लोग जानकारियां दर्ज करवाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. जिनका बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है. क्योंकि कई दस्तावेजों में जानकारी मैच नहीं करती है.

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लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया यानी यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड धारकों को आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाने की सुविधा दी जाती है.

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लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ एक बार ही बदलवाया जा सकता है. आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिर्फ एक बार ही बदलवा सकते हैं.

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लेकिन इसके अलावा वहीं बात एड्रेस की जाए. तो उसे बदलवाने में कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है. आप जितनी बार चाहे उतनी बार एड्रेस बदलवा सकते हैं.

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