आधार कार्ड में इतनी बार कर सकते हैं नाम अपडेट, जान लीजिए प्रोसेस
आधार कार्ड में अक्सर नाम, पता या डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स भी गलत लिखी मिलती हैं. ऐसे में UIDAI की ओर से लोगों को जानकारी सुधारने की सुविधा दी गई है. हालांकि इसके लिए एक लिमिट तय की गई होती है.
UIDAI के नियमों के मुताबिक आधार कार्ड में नाम को बार नहीं बदला जा सकता. हर व्यक्ति को केवल कुछ बार ही अपडेट करने की अनुमति होती है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सिस्टम में बार-बार बदलाव से गलत या फर्जी डिटेल न जोड़ी जा सके.
UIDAI के मुताबिक नाम में केवल दो बार बदलाव की परमिशन होती है. यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम दो बार अपडेट करा लिया है. तो तीसरी बार उसे बदलाव नहीं करवा सकता है. अगर किसी के पास कोई वैध कारण या प्रमाण है तो UIDAI स्पेशल परमिशन पर चेक कर सकते हैं.
नाम अपडेट करने के लिए आधार धारक को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं. जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या गवर्नमेंट सर्विस कार्ड. इन दस्तावेजों में सही नाम लिखा होना चाहिए जिससे नाम में कोई गड़बड़ी न हो.
आधार में ऑफलाइन तरीके से नाम अपडेट कराने के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होता हैं. वहां फॉर्म भरकर सपोर्टिंग डाॅक्यूमेंट के साथ जमा करना होता है. अधिकारी आपकी डिटेल्स की जांच करने के बाद अपडेट प्रक्रिया शुरू करते हैं. कुछ दिन में नया आधार तैयार हो जाता है.
आधार में नाम चेंज करवाने के लिए आपको एक तय फीस भी चुकानी होती है. हाल ही में जिसमें बदलवा हुआ है. पहले इसके लिए 50 रुपये देने पड़ते थे. अब इसके लिए आपको 75 रुपये चुकाने होंगे नए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो सकती है.