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IN PIC: ट्रैफिक कॉन्स्टेबल नहीं काट सकता आपका चालान!

एबीपी न्यूज़   |  25 Jun 2016 04:24 PM (IST)
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100 रुपए से अधिक का चालान केवल ASI और SI ही कर सकते हैं.

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भारत के प्रत्येक नारिक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं. आज के समय में सामान्य लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ना होने की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के पास क्या-क्या अधिकार हैं और ट्रैफिक पुलिस किन स्थितियों में आपका चालन कर सकती है. आगे की स्लाइड्स में जानें पूरी खबर!!

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कॉन्स्टेबल को चालान करने का कोई अधिकार नहीं

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हेड कॉन्स्टेबल केवल 100 रुपए तक का ही चालान कर सकते हैं.

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कुछ खास मामले जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने पर, ट्रक ओेवर लोड होने की स्थिति में, मोबाईल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर, स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस को अधिकार है कि वो आपका का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है.

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ट्रैफिक हवलदार के पास आपका वाहन जब्त करने का अधिकार नही है. साथ ही वो आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता.

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क्या आप जानते हैं कोई भी ट्रैफिक हवलदार आपसे गाड़ी रोक कर कागजात दिखाने को नहीं कह सकता है. आपकी गाड़ी रोक कर कागजात देखने का अधिकार केवल SI और उससे बड़े ऑफिसर को है.

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